तमिलनाडु व केरल के जमातियों को मिली जमानत, हुए रिहा
तमिलनाडु व केरल के जमातियों को मिली जमानत, हुए रिहा

तमिलनाडु व केरल के जमातियों को मिली जमानत, हुए रिहा

प्रयागराज, 09 जून (हि.स.)। सोलह विदेशी जमातियों सहित तीस जमातियों को शाहगंज व करेली पुलिस द्वारा 21 अप्रैल को धारा 188, 269, 270, 271, 120 बी आईपीसी, धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 व 14 बी, 14 सी विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 में जेल भेजा गया था। जिसमें सभी को जमानत मिल गयी। प्रयागराज के सभी जमातियों ख्वाजा सबीउद्दीन, डॉ.मसीउल्लाह खान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तारिक, मो वसीम, रिजवानुल हक, मोहम्मद मुस्तफा व इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो.मो. शाहिद की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दो जून को तथा करेली से इमाम उजैफा की 29 मई को स्वीकार की जा चुकी है। वहीं थाईलैंड की 11 सदस्यी जमात के साथ तमिलनाडु के निजामुद्दीन व केरल के राशिद की जमानत उनके अधिवक्ता एस.ए के दलीलों को सुनकर प्रभारी मजिस्ट्रेट जेएम चतुर्थ ने स्वीकार कर ली है। तथा दोनों जमाती ज़मानत दाखिल करने पर रिहा कर दिए गए। उक्त प्रकरण में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। जिसमें इन दोनों जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम विलोप कर दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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